इलाहाबाद/नई दिल्ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बुलंदशहर गैंगरेप केस की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में केस के जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी। इसके बाद चीफ जस्टिस डी. बी. भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच मामले पर पुनः सुनवाई करने का निर्णय लिया।
कोर्ट ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हाइवे पर हुए नाबालिग और उसकी मां के साथ गैंगरेप के मामले को स्वतः संज्ञान में लिया है। कोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाई है। घटना 29 जुलाई की है जब हाइवे पर कुछ बदमाशों ने नोएडा से शाहजहांपुर जा रहे छह लोगों के परिवार को रोककर 13 साल की लड़की और उसकी मां के साथ गैंगरेप किया और लूटपाट की। इस घटना के बाद समाजवादी सरकार और प्रदेश का कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए और अखिलेश सरकार की जम कर आलोचना हुई। स्टेटस रिपोर्ट के साथ कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था कि क्या सरकार केस की जांच सीबीआई को सौंपना चीहती है। कोर्ट ने सरकार से पूछ था कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।