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बेटी के निकाह में शामिल होने के लिए बवाल के मुख्य आरोपी बनाए गए जावेद पंप को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत मिली

प्रयागराज शहर के अटाला इलाके में हुए बवाल के मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत मिली है। उसे यह जमानत बेटी के निकाह में शिरकत करने के लिए दिया गया है। इसके बाद उसे 24 अक्तूबर को देवरिया जेल में समर्पण करने का आदेश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप की एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश पंप को अपनी बेटी की शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिया है। 17 अक्तूबर से 23 अक्तूबर तक इनकी सुरक्षा करने का भी निर्देश दिया है। 24 अक्तूबर को देवरिया जेल में समर्पण करने को कहा है।

कोर्ट ने एसपी व कमिश्नर को याची की सुरक्षा के साथ जेल से बाहर आने व वापसी के समय चिकित्सा जांच कराने का भी निर्देश दिया है। अर्जी की सुनवाई छह नवंबर को होगी। इस दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने का समय दिया है।