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एक और झटका: अदालत ने पूर्व मंत्री अनिल देशमुख जमानत याचिका खारिज की

मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अनिल देशमुख को सोमवार को बड़ा झटका लगा है। धनशोधन मामले में अदालत ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश ने कहा कि पहली नजर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता (एनसीपी) के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। ऐसे में कम से कम 14 दिनों तक मुंबई की आर्थर रोड जेल में रहेंगे।

महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री रहे अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन मामले में 2 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था। ऐसे में उन्होंने 130 दिनों से ज्यादा जेल में बिताए हैं। जनवरी में अनिल देशमुख ने सीआरपीसी की धारा 167 के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग की थी लेकिन उन्हें अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।