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दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) केविधायक अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। खान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहने के दौरान बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती और संपत्तियों को पट्टे पर देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन मामले का सामना कर रहे हैं।

पिछले हफ्ते यहां की एक निचली अदालत ने मामले में ओखला के विधायक खान की गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए दायर याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंनेउच्च न्यायालय का रुख किया था। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने खान और ईडी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश ने कहा, बहस पूरी हो गई। आदेश सुरक्षित रखा गया है।

धनशोधन का मामला केंद्रीय अन्वेष ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों से संबंधित है। खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कोई मामला नहीं बनता है, जबकि ईडी के वकील ज़ोहेब हुसैन ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है।