दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले और दिल्ली जल बोर्ड मामले के संबंध में ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने अदालत से कहा कि केजरीवाल की याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि वह पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं।