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ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने अदालत से कहा कि केजरीवाल की याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं ,केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले और दिल्ली जल बोर्ड मामले के संबंध में ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने अदालत से कहा कि केजरीवाल की याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि वह पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं।

सिंघवी ने कहा कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी गई तो केजरीवाल पेश होंगे। पीठ ने पूछा, “आप देश के नागरिक हैं, समन केवल नाम के लिए है। आप पेश क्यों नहीं होते।” हालांकि, सिंघवी ने अदालत को बताया कि आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को भी एजेंसी ने इसी तरह गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने आदेश पारित किया लेकिन औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया। केजरीवाल ने विवादास्पद पीएमएलए के प्रावधानों के साथ-साथ ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को भी चुनौती दी है।

इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े धनशोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी नौवें समन के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका बुधवार को न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को उसके समक्ष पेश होने के लिए कहा है। केजरीवाल ने नवीनतम समन के खिलाफ अदालत का रुख किया है। ईडी ने नौवां समन जारी कर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है।