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सुप्रीमकोर्ट ने सुरक्षा कारणों को देखते हुए सुपरटेक टावर्स को गिराने का 28 अगस्त तक का समय दिया

नई दिल्ली अवैध ठहराए जा चुके सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के 40 मंज़ला टावरों को गिराने की तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ा दी है। दोनों टावर 22 मई तक गिराए जाने थे। सुप्रीम कोर्ट ने अब 28 अगस्त तक का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि इस काम को करने जा रही कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग को सुरक्षा कारणों से 3 महीना और समय चाहिए।

जस्टिस चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने आदेश पारित किया
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) द्वारा दायर एक आवेदन पर आदेश पारित किया, जिसमें एडिफिस इंजीनियरिंग को विध्वंस के लिए नियुक्त एजेंसी द्वारा समय मांगे जाने के बाद 22 मई की समयसीमा को तीन महीने बढ़ाकर 28 अगस्त करने की मांग की गई थी। सुपरटेक के लिए आईआरपी के वकील ने कहा कि एडिफिस इंजीनियरिंग द्वारा किए गए परीक्षण विस्फोट के बाद यह पाया गया कि संरचना अपेक्षा से अधिक मजबूत और स्थिर थी।

एजेंसी सीबीआरआई ने भी तारीख बढ़ाने की पैरवी की
न्याय मित्र अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने भी आवेदन का समर्थन किया और कहा कि यहां तक कि एजेंसी सीबीआरआई (केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान) जिसे शीर्ष अदालत द्वारा विध्वंस अभ्यास की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है, ने भी समय के विस्तार को मंजूरी दे दी है। पीठ ने आवेदन पर विचार करने और एमिकस जमा करने के बाद 28 अगस्त तक दोनों टावरों को गिराने का काम पूरा करने का निर्देश दिया और स्थिति रिपोर्ट मांगी।

बार-बार टल रही तारीख
गौरतलब है कि, शीर्ष अदालत ने 31 अगस्त 2021 को तीन माह के अंदर 30 नवंबर तक इसे गिराने का आदेश दिया था, जो हो नहीं सका। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर ही नोएडा प्राधिकरण ने 20 फरवरी 2022 से काम शुरू कराकर टावर गिराने के लिए 22 मई 2022 की तारीख तय की थी। इसकी जानकारी न्यायालय में भी दे दी गई थी। अब टावर गिराने का काम कर रही एडफिस इंजीनियरिग ने 22 मई 2022 को टावर गिराने की तैयारी से पीछे हट रही थी जिसके बाद अब नई तारीख दी गई।