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अतीक अहमद पर आए कोर्ट के फैसले पर बोले डिप्टी सीएम, पूरे प्रदेश में भयमुक्त वातावरण बना है, हम हर अपराधी को जेल भेजेंगे

उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एक अदालत ने माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अतीक के अलावा दो अन्य आरोपियों को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी सरकार एक अभियान चलाकर अपराधियों का सफाया कर रही है और अदालत से अनुरोध किया जा रहा है कि हर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कोर्ट ने अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एक-एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। पूरे प्रदेश में भयमुक्त वातावरण बना है। हम हर अपराधी को जेल भेजेंगे। राज्य के ADG कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि आज प्रदेश के मुख्य माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी मामले में सजा सुनाई है। उमेश पाल के अपहरण मामले में आज माननीय न्यायालय ने 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि आजीवन कारावास के साथ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना तीनों अभियुक्तों पर लगाया गया है। अभियुक्तों में अतीक अहमद, खान शौकत हनीफ और दिनेश पासी शामिल हैं।

 

उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी खान सौलत हनीफ ने कहा कि जिनको सजा हुई है वो बिल्कुल गलत हुई है, यह फर्जी FIR थी।  मैं संतुष्ट नहीं हूं, अब हम अपील के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा कि मेरा बेटा शेर की तरह लड़ाई लड़ता चला आया। जब उसे (अतीक अहमद) लगा कि वह नहीं बच पाएगा तब उसने 17-18 साल बाद मेरे बेटे की हत्या कराई। कोर्ट मेरे बेटे की हत्या पर उसे (अतीक अहमद) फांसी की सज़ा सुनाए। वह नोट के बल पर आगे कुछ भी कर सकता है।