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IPS अमिताभ ठाकुर का निलंबन देरी से बढ़ाने को यूपी गवर्नर की मंजूरी

up-governerलखनऊ। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के निलंबन की अवधि नियमों के खिलाफ बढ़ाए जाने के मामले में यूपी के राज्यपाल ने विलम्ब को माफ करते हुए कार्योत्तर स्वीकृति दे दी है। वहीं अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने इसे अवैधानिक करार दिया है।

नूतन ठाकुर के मुताबिक अमिताभ को 13 जुलाई 2015 को मुलायम सिंह फोन कांड के फौरन बाद निलंबित किया गया था। अखिल भारतीय सेवा अनुशासन और अपील नियमावली 1969 के नियम 3 के उपनियम 8(ए) के अनुसार निलंबन के 90 दिनों के अन्दर उसे नहीं बढ़ाए जाने पर निलंबन खुद खत्म माना जाता है।

लेकिन अमिताभ के मामले में इस अवधि के बीतने के बाद 10 दिसंबर 2015 को 10 अक्टूबर की बैकडेट से उनका निलंबन बढ़ाया गया। अमिताभ ने इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 फरवरी 2016 के आदेश के जरिए कहा है कि निर्धारित समयसीमा के अंदर पुनर्विचार नहीं किया जा सका था, इसलिए राज्यपाल ने अपील नियमावली के नियम 28 के तहत अमिताभ के निलंबन के पुनर्विचार में हुए विलम्ब को माफ करते हुए कार्योत्तर स्वीकृति दे दी है।