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GST काउंसिल ने दी टैक्स की दरों को मंजूरी, 50 पर्सेंट जरूरी वस्तुओं पर नहीं लगेगा कर

gst-1नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री ने गुरुवार को जीएसटी रेट का ऐलान कर दिया। जीएसटी काउंसिल से टैक्स की दरों को मंजूरी मिलने के बाद अरुण जेटली ने इसका ऐलान किया। जेटली ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने 4 स्तरीय टैक्स व्यवस्था निर्धारित की है। इसके तहत 5%, 12%, 18%, 28% टैक्स की दर निर्धारित की गई है। अरुण जेटली ने बताया कि आम उपभोग की वस्तुओं पर सबसे कम 5% का टैक्स लगेगा। जेटली ने बताया, ‘इसके अलावा अन्य आइटम्स पर 12 पर्सेंट और 18 पर्सेंट टैक्स की दर निर्धारित की गई है।’

जेटली ने बताया, ‘तंबाकू उत्पादों पर सबसे अधिक 28 पर्सेंट का टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स आदि पर भी यही टैक्स लागू होगा। इसके अलावा तमाम लग्जरी सामानों पर भी उच्चतम टैक्स लगेगा।’ वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी के तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में शामिल खाद्यान्न सहित आम नागरिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली 50 प्रतिशत वस्तुओं पर शून्य कर लगेगा। अरुण जेटली के मुताबिक जिन वस्तुओं पर इस समय उत्पाद शुल्क और वैट सहित कुल 30-31 प्रतिशत कर लगता है, उन पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत होगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि उच्चतम दर से प्राप्त होने वाले कर से होने वाली अतिरिक्त राजस्व आय का इस्तेमाल आवश्यक उपभोग की वस्तुओं पर कर की दर पांच प्रतिशत रखने में किया जाएगा। इसके अलावा आम उपभोग की कुछ वस्तुओं को 18 प्रतिशत के दायरे में हस्तांतरित किया जायेगा। वित्त मंत्री के मुताबिक उपकर के जरिए बनने वाला ‘मुआवजा कोष’ पांच साल के लिए रहेगा।
टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन होंगे सस्ते
जीएसटी की नई व्यवस्था लागू होने के बाद टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एसी जैसे कन्जयूमर ड्यूरेबल आइटम्स की कीमतें नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद अपेक्षाकृत कम होंगी। केंद्र की मोदी सरकार 1 अप्रैल, 2017 से पूरे देश में जीएसटी लागू करने की तैयारी में जुटी है।