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EPFO ने दी राहत, पेंशन अकाउंट से निकासी के लिए आधार जरूरी नहीं

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने (ईपीएफओ) ने अपने अंशदाताओं को राहत दी है। इसके मुताबिक इसके सदस्य अब अपने पेंशन अकाउंट की पूरी राशि बिना आधार नंबर दिए ही निकाल सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, जो भी सदस्य अपने पेंशन अकाउंट से जमा राशि निकालना चाहते हैं उनके लिए आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं है, जैसा कि पहले एक आदेश में कहा गया था।

10 साल से कम सर्विस वाले सदस्य अपने पेंशन अकाउंट से पूरी राशि निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें 10c फॉर्म भरना होता है। हालांकि अधिकारी ने कहा कि जो सदस्य 10D फॉर्म के जरिए अपने पेंशन को फिक्स करना चाहते हैं उन्हें आधार नंबर या फिर इनरोलमेंट स्लिप देना होगा।

सदस्यों को दी गई इस राहत के बारे में अधिकारी ने बताया, ‘ आधार कार्ड की आवश्यकता 10C के जरिए निकासी मामलों में होती थी। यह निर्णय लिया गया कि आधार को केवल पेंशन के दौरान जरूरी बनाया जाए नाकि निकासी के मामलों में।’ इससे पहले जनवरी में ईपीएफओ ने अपने विभिन्न स्कीमों का लाभ उठाने के लिए पेंशनर्स और अंशदाताओं के लिए आधारा नंबर देना जरूरी किया था।

इसके बाद संस्था ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन अकाउंट से राशि निकासी के लिए भी आधार नंबर अनिवार्य कर दिया था। इस महीने की शुरुआत में ईपीएफओ ने आधार कार्ड जमा कराने के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2017 तय की थी।