नई दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) की घरों तक राशन पहुंचाने की योजना मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने योजना को चुनौती देने वाली राशन डीलरों की दो याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार कोई दूसरी घर-घर योजना शुरू कर सकती है लेकिन वह इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गेहूं का उपयोग नहीं कर सकती।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन द्वारा दायर याचिकाओं पर व्यापक सुनवाई करने के बाद 10 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।