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BJP को अपने मुख्यालय पर चलाना होगा हथौड़ा

bjp mमुंबई।  राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी को अपने ही मुख्यालय पर हथौड़ा चलाना पड़ेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीजेपी को आदेश दिया है कि छह महीने के भीतर वह खुद नरीमन पॉइंट स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में किए गए अवैध निर्माण को गिरा दे। कोर्ट ने कहा कि यह ऑफिस वैसा ही हो जाना चाहिए, जिस स्थिति में 1989 में था। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो बीएमसी बिना कोई नोटिस दिए अवैध कब्जे को हटा देगी। हाई कोर्ट ने यह फैसला नरीमन पॉइंट-चर्चगेट सिटिजंस वेलफेयर ट्रस्ट की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुनाया है।

ट्रस्ट ने आरोप लगाया है कि नरीमन पॉइंट स्थित बीजेपी के मुख्यालय के लिए सरकार ने जमीन आबंटित की है। इस जमीन पर बीजेपी को केवल 2,682 वर्ग फुट का ही निर्माण करने की इजाजत दी गई थी। बीजेपी ने शर्तों और नियमों का उल्लंघन करके 9,000 वर्ग फुट में अवैध निर्माण करते हुए 14 चैंबर बना लिए हैं। हालांकि पिछली सुनवाई में बीजेपी के वकील ने कोर्ट में कहा था कि यह कंस्ट्रक्शन केवल 4,000 वर्ग फुट एरिया में है।

नरीमन पॉइंट इलाके में जिस जगह पर बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, वह जगह 1991 में डिवेलपमेंट प्लान में जवाहरलाल नेहरू गार्डन के रूप में नोटिफाइड है। इसके बावजूद यहां बीजेपी मुख्यालय के अलावा एमटीडीसी, एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज, महिला आर्थिक विकास महामंडल और झुणका भाकर केंद्र आदि के लिए जगह आबंटित कर दी गई है। इसके खिलाफ ट्रस्ट ने याचिका दायर की है।