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इलाहाबाद हाई कोर्ट का ताज को लेकर बड़ा फैसलाः 22 बंद कमरों को खोलने की याचिका खारिज की

ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाकर जांच करने की मांग पर कोर्ट का फैसला आ गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ताजमहल के “इतिहास” और इसके 22 बंद कमरों के दरवाजे खोलने की तथ्य-खोज जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच कर रही थी।

अदालत ने कहा कि ताजमहल के पीछे “वास्तविक सच्चाई” का पता लगाने के लिए एक तथ्य-खोज समिति गठित करने की याचिका एक “गैर-न्यायसंगत” मुद्दा है। अदालत ने कहा, “इस अदालत द्वारा प्रार्थना का फैसला नहीं किया जा सकता है।” अदालत ने कहा, “कमरों को खोलने के संबंध में प्रार्थना के लिए, ऐतिहासिक शोध में एक उचित पद्धति शामिल होनी चाहिए। इसे इतिहासकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।”

याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, “इस पर गौर करने के लिए एक तथ्य-खोज समिति की मांग करना आपके अधिकारों के दायरे में नहीं आता है, यह आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। हम आश्वस्त नहीं हैं।”

जब याचिकाकर्ता ने धर्म की स्वतंत्रता के बारे में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के फैसले पेश किए, तो अदालत ने कहा कि वह दिए गए तर्कों से सहमत नहीं है। याचिकाकर्ता ने अब संशोधित याचिका दायर करने की अनुमति मांगी है।