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कुणाल कामरा माफी मांगें, शिंदे पर टिप्पणी मामले में फडणवीस की दो टूक बोले-स्टैंड.अप कॉमेडी करने की आजादी है, लेकिन वह जो चाहे बोल नहीं सकते

मुंबई समय रैना और रणबीर अल्लाहबादिया के बाद अब कॉमेडियन कुणाल कामरा विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने बिना नाम लिए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कुछ ऐसा कह दिया कि शिवसैनिकों के उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कुणाल कामरा को सख्त लहजे में चेतावनी दी है।

कॉमेडियन कुणाल कामरा को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया है। उनके खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। शिवसैनिकों में आक्रोश है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कुणाल कामरा को चेतावनी दी है। सीएम फडणवीस ने कहा कि स्टैंड-अप कॉमेडी करने की आजादी है, लेकिन वह जो चाहे बोल नहीं सकते। महाराष्ट्र की जनता तय कर चुकी है कि गद्दार कौन है। कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सीएम ने कहा कि कॉमेडी करना अधिकार है, लेकिन जान बूझकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो यह ठीक नहीं है। कुणाल कामरा ने वही लाल संविधान की किताब पोस्ट की है, जो राहुल गांधी ने दिखाई थी। दोनों ने संविधान नहीं पढ़ा है। संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं।

फडणवीस ने कहा कि लोगों ने 2024 के विधानसभा चुनावों में हमें वोट दिया और समर्थन दिया। जो लोग गद्दार थे, उन्हें लोगों ने घर भेज दिया। जनता ने उन लोगों को उनकी जगह दिखा दी, जिन्होंने हास्य पैदा किया। अपमानजनक बयान देना स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता।

जानिए क्या है मामला?
स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने शो में शिंदे पर विवादित टिप्पणी की थी। इस पर भड़के शिवसैनिकों ने जहां शो का आयोजन किया गया था, वहां धावा बोल दिया था। दरअसल, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने रविवार को मुंबई के खार इलाके में होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में तोड़फोड़ की थी। इस होटल में स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के शो की शूटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने बना नाम लिए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष करते हुए उन्हें गद्दार बोला था। इसके बाद शिवसेना युवा सेना (शिंदे गुट) के महासचिव राहुल कनाल और 19 अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। बीएनएस और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई।