हाई-प्रोफाइल शेरोन राज हत्याकांड में आरोपी ग्रीष्मा को नेय्याट्टिनकारा अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई है। अपने प्रेमी 23 वर्षीय शेरोन राज को कीटनाशक मिले आयुर्वेदिक काढ़े से जहर देने वाले आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। तीसरे आरोपी ग्रीष्मा के चाचा निर्मलकुमारन नायर को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
सजा की मात्रा की घोषणा करते हुए अदालत ने कहा कि यौन अंतरंगता के बहाने शेरोन को आमंत्रित करने और उसके बाद अपराध करने के कृत्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपराधिक कृत्यों के लिए सजा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है।
ग्रीष्मा ने अपने बॉयफ्रेंड शेरोन राज को 14 अक्टूबर, 2022 को कन्याकुमारी में स्थित रामवर्मनचिराई में अपने घर बुलाया था। वहां उसे पैराक्वाट नामक एक जड़ी-बूटी से युक्त आयुर्वेदिक टॉनिक से जहर दे दिया गया। इसके 11 दिन बाद 23 साल के राज का मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो गया। अदालत ने आगे कहा कि ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी शेरोन के साथ भावनात्मक रूप से छेड़छाड़ करके उसके विश्वास को धोखा दिया। उसके पास शेरोन की ओर से मानसिक दबाव के दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है, अदालत ने कहा कि ग्रीष्मा के इस बचाव में भी कोई सबूत नहीं है कि शेरोन ने उसका शारीरिक शोषण किया था।
इसके विपरीत, शेरोन ने कभी भी किसी भी संदेश या संचार में उसे दोषी नहीं ठहराया था। जबकि शेरोन ने आरोपी के प्रति प्रतिबद्ध रहने के साथ-साथ वह अपने मंगेतर के भी संपर्क में थी। सजा सुनाए जाने से पहले बचाव पक्ष ने इसके खिलाफ तर्क दिया था। उनका दावा था कि ये एक न्यायसंगत हत्या थी, क्योंकि पीड़ित शेरोन राज के पास उसकी अश्लील तस्वीरें थी। वो ब्लैकमेल कर रहा था।