बंगलूरू: देश के आईटी हब यानी बंगलूरू में कांग्रेस के एक विधायक विनय कुलकर्णी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। वहीं, अब विधायक ने संजय नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दी, जिसके बाद 34 साल की महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
बता दें, महिला का कहना है कि विधायक कुलकर्णी उसे वीडियो कॉल करते थे और जानबूझ कर अश्लील बातें करते थे। उसने दुष्कर्म, अपहरण और धमकी देने का आरोप लगाया है।
क्या बोले शिक्षा मंत्री?
कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी के खिलाफ एफआईआर पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा, ‘कानून अपना काम करेगा। अगर कुछ हुआ है तो कानून सही फैसला लेगा।’
कुलकर्णी पर क्या कुछ आरोप?
कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण और आपराधिक धमकी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि संजय नगर पुलिस थाने में 34 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की गई शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया। शिकायत में धारवाड़ के विधायक पर पीड़ित को फोन और वीडियो कॉल करने का आरोप लगाया गया है।
मुंह बंद रखने की दी थी धमकी
पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी में विधायक को आरोपी नंबर-एक और उनके करीबी सहयोगी अर्जुन को आरोपी नंबर-दो बनाया गया है। महिला ने आरोप लगाया है कि वह 2022 में विधायक से मिली थी। उसने कुलकर्णी पर उसे वीडियो कॉल करने तथा उसके साथ अश्लील बातचीत करने का आरोप लगाया। उसने आरोप लगाया कि वह उसे देवनहल्ली में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक सुनसान इलाके में ले गया, जहां उसने कार के अंदर उसके साथ दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न किया। उसने उसे अपना मुंह बंद रखने की धमकी भी दी।