सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) को घटाकर प्रति टन ‘शून्य’ कर दिया है। यह निर्णय 18 सितंबर से प्रभावी है।
यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है और दो सप्ताह के अंतराल पर यानी हर पखवाड़े औसत तेल कीमतों के आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है। इस तरह का आखिरी संशोधन 31 अगस्त को हुआ था, जब कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित कर 1,850 रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया था।
डीजल, पेट्रोल और जेट ईंधन या एटीएफ के निर्यात पर भी एसएईडी को ‘शून्य’ पर बरकरार रखा गया है। मंगलवार को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि नई दरें 18 सितंबर से प्रभावी होंगी।
भारत ने पहली बार 1 जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया था, और इस प्रकार वह उन देशों में शामिल हो गया था जो ऊर्जा कम्पनियों के असाधारण लाभ पर कर लगाते हैं।