मेरठ: समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी को जमानत मिल गई है। वह सोमवार की जेल से रिहा होंगे। विवादित टिप्पणी में चार्ज बनने के कारण रिहाई रुकी हुई थी। पुलिस अन्य मुकदमों का रिकॉर्ड नहीं दे पाई। उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली है। जमानत ऑडर के बाद जमानती के दस्तावेज जमा होंगे, तभी रिहाई होगी।
27 मई को बाराबंकी से किए थे गिरफ्तार
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने डीजीपी को निर्देश दिए कि रफीक अंसारी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा पहले जारी किए गए गैर-जमानती वारंट की तामील सुनिश्चित करें। अगर वह अब तक तामील नहीं हुए हैं तो अगली तारीख पर अनुपालन हलफनामा दायर किया जाएगा।
अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के सीमित उद्देश्य के लिए मामले को 28 मई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश कोर्ट ने दिए। पुलिस ने 27 मई को विधायक को बाराबंकी से गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। काेर्ट ने रफीक अंसारी को जेल भेज दिया था।