आगरा: आगरा में अब घर हो या दुकान, अब कूड़ेदान रखना होगा। ऐसा नहीं करने पर नगर निगम न सिर्फ चालान काटेगा, बल्कि जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। स्वच्छता और सुंदरता को बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है। सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फेंकने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल का कहना है कि लोग कूगा नाली या घरों के बाहर फेंकने के बजाय, अपने कूड़ेदान में ही डालें।
शहर के छत्ता, हरीपर्वत, ताजगंज और लोहामंडी जोन में निगम की टीमें सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा और प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चला रही हैं। इसी क्रम में नई व्यवस्था की जा रही है। जेडएसओ राजीव बालियान ने बताया कि पूर्व में हर वार्ड में हरे और नीले रंग के 2-2 डस्टबिन बांटे गए थे। एक में गीला तो दूसरे में सूखा कूड़ा रखना था। मगर, 2016 सॉलिड वेस्ट नियमावली में संशोधन के बाद सरकार की ओर से डस्टबिन बांटने पर रोक लगा दी गई थी। नई नियमावली में घर और दुकान में कूड़े के लिए कूड़ेदान रखना होगा। जो लोग नियम का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। चालान भी एक दिन के 350 रुपये के हिसाब से लिया जाएगा।
नाले-नालियां हो रहे चोक
घर कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी रोजाना आती है। इसके बावजूद कई इलाकों में कूड़ा सड़क पर ही फेंक दिया जाता है। नाले-नालियों में कूड़ा फेंके जाने से समस्या हो रही है। पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। सभी वार्डों में 25 सफाई और खाद्य निरीक्षकों की टीमें नियुक्त की गई हैं। टीमे रोजाना विभिन्न वार्डों में जाकर चेकिंग कर रही हैं। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे वो घरों में कूड़ेदान जरूर रखें।
ठेल विक्रेता और हलवाई कर रहे गंदगी
सबसे ज्यादा गंदगी फास्टफूड की ठेल, पान की दुकान और हलवाई की दुकान पर होती है। ठेलों पर खरीदारी के बाद दौने और पत्तल यूं ही फेंक दिए जाते हैं। इससे सड़कों पर गंदगी होती है। इसके अलावा हलवाई की दुकान पर भी दौनों को नालियों में फेंक दिया जाता है। जेडएसओ राजीव बालियान ने बताया कि अप्रैल में सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने पर 126 लोगों से 254700 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है।
सभी का योगदान जरूरी
नगर आयुक्त आगरा अंकित खंडेलवाल ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में सभी का योगदान जरूरी है।