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किशोर के साथ कुकर्म करने के मामले में एक आरोपी को 25 साल कैद की सजा, 40 हजार का लगा जुर्माना

मऊ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने 12 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म करने के मामले में आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे 25 वर्ष का कठोर कारावास की सजा के साथ ही 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। वहीं अर्थदंड जमा हो जाने पर 20 हजार रुपये पीड़ित को देने का आदेश दिया गया। मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है।

अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा के 12 वर्षीय लड़के को 29 अगस्त 21 को आरोपी बहला फुसलाकर ले गया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने पीड़ित को तेजनाथ बाबा के स्थान के पास ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना दोहरीघाट थाना क्षेत्र के पाउस गांव निवासी बबलू तिवारी पुत्र गोपाल तिवारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।

कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने कुल 6 गवाहों को पेशकर अभियोजन का पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी बबलू तिवारी को नाबालिग के साथ कुकर्म करने का दोषी पाया।

दोषी पाए जाने के बाद उसे पाक्सो एक्ट के तहत 25 वर्ष का कठोर कारावास की सजा के साथ ही 40 हजार रुपए अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। वहीं अर्थदंड जमा हो जाने पर 20 हजार रुपए पीड़ित को देने का आदेश दिया।