अगर आप 1 अप्रैल 2024 के बाद बीमा खरीदने वाले हैं, तो अब यह आपको सिर्फ डिजटल फॉर्मेट में ही मिलेगा। क्योंकि अब बीमा कंपनी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण नियमों के अनुसार पॉलिसी सिर्फ डिजिटल रूप में जारी करेगी। नए नियमों के मुताबिक, बीमा कंपनियों के लिए डीमैट फॉर्म में पॉलिसी जारी करना अनिवार्य है और अब इसे चार बीमा रिपोजिटरी – CAMS रिपोजिटरी, Karvy (कार्वी), NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट (NDML) और सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी ऑफ इंडिया द्वारा सुगम बनाया जाएगा।
ई-बीमा खाते क्या हैं?
ई-बीमा खातों में डिजिटल रूप में पॉलिसी जारी करना और रखना शामिल है। जबकि ज्यादातर निजी बीमाकर्ता पहले से ही पॉलिसीधारकों के लिए ई-बीमा खाते खोलते हैं, पॉलिसीधारक अन्य पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीदने और रखने का ऑप्शन चुन सकते हैं।
अब क्या बदल जाएगा?
1 अप्रैल से बीमा कंपनियों के लिए सिर्फ डिजिटल पॉलिसी जारी करना अनिवार्य है। IRDAI के नियमों में कहा गया है, “चाहे प्रपोजल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मिला हो या किसी और तरीके से, हर बीमाकर्ता सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रूप में बीमा पॉलिसी जारी करेगा।”