उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में छह साल पहले भैंस चुराने वाले को तीन साल की सजा सुनाई गई है। उसके कब्जे से चुराई गई भैंस भी बरामद हुई थी। एसीजेएम द्वितीय सत्येंद्र कुमार चौधरी ने उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला कुरावली थाना के राजेपुरा निवासीर दलवीर सिंह के मकान के बाहर बंधी भैंस 2018 में चोरी हो गई थी। दलवीर द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के बाद पुलिस ने बजीर उर्फ अफजाल निवासी बंजारा टोला अंसारियान थाना अलीगंज जिला एटा को पकड़ा। उसके कब्जे से चोरी की गई भैंस भी बरामद हुई। पुलिस ने उसको जेल भेज दिया। जांच करने के बाद मुकदमे की सुनवाई करने के लिए बजीर उर्फ अफजाल के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम द्वितीय सत्येंद्र कुमार चौधरी के न्यायालय में हुई। गवाहों ने बजीर के खिलाफ न्यायालय में गवाही दी। गवाही के आधार पर उसके खिलाफ भैंस चुराने का आरोप साबित हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक अभियोजन अधिकारी सुरेंद्र कुमार कनौजिया ने सजा देने की दलील दी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सत्येंद्र कुमार चौधरी ने बजीर उर्फ अफजाल को तीन साल की सजा सुनाकर 3000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दूसरे गांव से भी चुराई थी भैंस
थाना कुरावली के गांव सिरसा में भी वर्ष 2018 में कमलेश कुमार के घर के बाहर बंधी भैंस चुरा ली गई थी। कमलेश की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने भैंस चुराने के मामले में बजीर उर्फ अफजाल निवासी बंजारा टोला अंसारियान थाना अलीगंज जिला एटा को पकड़ा था।
चुराई गई भैंस बरामद नहीं होने पर उसके खिलाफ भैंस चुराने के आरेाप में चार्जशीट न्यायालय में भेजी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सुरेंद्र कुमार कनौजिया की दलील पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्येंद्र कुमार चौधरी ने बजीर को तीन साल की सजा सुनाकर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।