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अदालत की लगातार अवमानना के चलते कुमार विश्वास के खिलाफ गैर जमानती वारंट

लखनऊ। 2014 में हुए संसदीय चुनाव के दौरान धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने व मारपीट करने के मामले में आरोपी आप नेता  कुमार विश्वास समेत 7 आरोपियों खिलाफ सुल्तानपुर के मुख्य दंडाधिकारी (सीजेएम) विजय कुमार आजाद की कोर्ट ने गिरफ़्तारी वारंट जारी किया है। ये सभी आरोपी 15 पेशियों से कोर्ट में गैर हाजिर चल रहे थे।

मीडिया में चल रही ख़बरों में कहा गया है कि अभियोजन पक्ष के मुताबिक बीते संसदीय चुनाव प्रचार के दौरान 14 मार्च 2014 को आप नेता कुमार विश्वास अपने समर्थकों के साथ थाना क्षेत्र के सिंदुरवा गांव पहुंचे थे. आरोप है कि वह गांव निवासी फजील अहमद और राम समुझ को पार्टी चुनाव चिन्ह की टोपी पहनाकर अपने पक्ष में प्रचार करने का दबाव बना रहे थे।

इसके बाद फजील अहमद व रामसमुझ के मना करने पर आरोपी कुमार विश्वास व उनके समर्थकों ने गाली गलौज देते हुए पीड़ितों को मारना-पीटना शुरू कर दिया। गुहार पर दौड़े गांव निवासी इसराक ठाकुर के बीच बचाव करने पर आरोपियों ने इसराक ठाकुर को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

पीड़ित इसराक ठाकुर ने स्थानीय थाने में आरोपी कुमार विश्वास समेत उनके समर्थक 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट करने व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला दर्ज कराया था। इसी मामले के विवेचक कृष्णकांत की विवेचना के दौरान जनपद अमेठी क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी निवासी किरन नेगी, शशांक मौर्या ,प्रियंका सिंह व जनपद गाजियाबाद क्षेत्र के पिलखुवा निवासी अजय पाल जनपद प्रतापगढ़ कोतवाली नगर क्षेत्र गाय घाट रोड दाहिल मऊ निवासी अभिजीत शुक्ला जनपद सुलतानपुर क्षेत्र के थाना दोस्तपुर निवासी अविनाश त्रिपाठी का नाम प्रकाश में आया था।

डॉक्टर कुमार विश्वास समेत सातों आरोपी 15 पेशियों से अदालत में गैरहाजिर चल रहे थे।  मामले की सुनवाई कर रहे मैजिस्ट्रेट ने बीते 2 अगस्त को आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, बावजूद इसके सभी आरोपी अदालत के आदेश की अवमानना कर रहे थे। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों की गैरमौजूदगी पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए मुख्य दंडाधिकारी विजय कुमार आजाद ने आप नेता डॉ. कुमार विश्वास समेत सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया.