पटना: यात्रियों के लिए खबर! अगर आपने तीन बार से ज़्यादा ट्रैफ़िक नियमों का उल्लंघन किया तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित हो जाएगा। इस संबंध में, बिहार में ट्रैफ़िक पुलिस ने तीन बार से ज़्यादा नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 10,000 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित करने की सिफ़ारिश की है, सोमवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया।
अपर पुलिस महानिदेशक (ट्रैफ़िक) सुधांशु कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैफ़िक नियमों का बार-बार उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जाएगा। उन्होंने कहा, “ट्रैफ़िक पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों में तीन बार से ज़्यादा ट्रैफ़िक नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 10,000 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द या निलंबित करने की सिफ़ारिश की है।” उन्होंने बताया कि सिफ़ारिशें संबंधित जिलों के अधिकारियों को भेज दी गई हैं।
कुमार ने कहा, “अगर कोई तीन बार से अधिक यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा और अगर वह इसके बाद भी उल्लंघन करता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन, तेज गति से गाड़ी चलाना, ओवरलोडिंग और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने जैसे अपराधों के लिए लगातार तीन बार से अधिक चालान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।”
एडीजी ने कहा कि 26 जनवरी से पटना के सभी 54 ट्रैफिक चेक-पोस्टों को केवल महिला कर्मियों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा, “इन चेक-पोस्टों को अधिकारियों सहित 310 से अधिक महिला कर्मियों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।”