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आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकारों बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय का मायावती ने स्वागत किया, बोली- उम्मीद है कि इससे बुलडोजर का छाया आतंक अब खत्म होगा

लखनऊ

सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर कहा कि बिना प्रक्रिया आरोपियों का घर तोड़ना असंवैधानिक है। कोर्ट के फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बयान दिया है।

आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकारों बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय का बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इससे बुलडोजर का छाया आतंक अब खत्म होगा।

उन्होंने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व इससे संबंधित कड़े दिशा-निर्देशों के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जनकल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा।

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती है। बिना प्रक्रिया आरोपी का घर तोड़ना असंवैधानिक है। यहां तक कि दोषी पाए जाने पर भी सजा के तौर पर उनकी संपत्ति नष्ट नहीं की जा सकती है। सुनवाई से पहले आरोपी को दंडित नहीं किया जा सकता है।  अधिकारियों द्वारा पद का दुरुपयोग करने पर उन्हें दंडित किया जाएगा और घर तोड़ने पर संतुष्ट करना होगा कि यही एकमात्र न्याय का मार्ग  है।

ये प्रदेश सरकार को तमाचा
आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा है कि बिना दोषी सिद्ध हुए या कोर्ट के निर्णय के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं… मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं।