सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ‘हिंदुत्व’ शब्द को ‘भारतीय संविधानवाद’ से बदलने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस मुद्दे पर जनहित याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, यह पूरी तरह से प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
बता दें कि यह जनहित याचिका दिल्ली के विकासपुरी निवासी एस एन कुंद्रा ने दायर की थी। इस पर सुनवाई से इनकार करते हुए सीजेआई ने कहा, हम इस पर विचार नहीं करेंगे।