बंगलूरू:वक्फ बोर्ड मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लेकर अपना सख्त रुख अपनाया है। जहां सिद्धारमैया सरकार के वक्फ बोर्ड को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति देने के फैसले पर सवाल उठाते हुए अदलात ने दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। बता दें कि कर्नाटक सरकार ने वक्फ बोर्ड को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दे दी थी, जिसके विरोध में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। जिसपर सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए जवाब मांगा है।
कर्नाटक HC ने मांगा जवाब
दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकिल के तर्क पर मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति केवी अरविंद की पीठ ने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का कोई कार्य नहीं है। जानकारी के अनुसार अदालत में वकिल ने तर्क दिया था कि बोर्ड को केवल विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है। बता दें कि पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार से 12 नवंबर से पहले पहले जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता की मांग
कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में की गई मांग की बात करें तो, याचिकाकर्ता ने मांग की है कि अल्पसंख्यक, वक्फ एवं हज विभाग के अवर सचिव द्वारा जारी 30 सितंबर 2024 के सरकारी आदेश को वक्फ अधिनियम, 1995 में कानून के विपरीत और असंगत घोषित किया जाने की मांग की गई है और इसलिए कर्नाटक सरकार के इस फैसले को अधिनियम के विरुद्ध घोषित किया जाए।