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मानहानि मामले में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत दोषी करार, 15 दिन जेल और 25 हजार जुर्माने की सजा

मुंबई:  मानहानि मामले में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को दोषी करार दिया गया है। संजय राउत को 15 दिन की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। संजय राउत के खिलाफ यह मामला भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने दायर कराया था। संजय राउत ने किरीट सोमैया की पत्नी के एनजीओ पर कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था।

साल 2022 का है मामला
साल 2022 में संजय राउत ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया का एनजीओ, मुंबई के मीरा भयंदर इलाके में बनाए गए शौचालयों के निर्माण में हुए कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं। संजय राउत के आरोपों को किरीट सोमैया ने आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया और घोटाले का सबूत देने की मांग की थी। जब संजय राउत ने इसके सबूत नहीं दिए तो इसके बाद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया।

अदालत के फैसले पर किरीट सोमैया ने जाहिर किया संतोष
मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में बताया कि संजय राउत ने कथित घोटाले को लेकर कई आधारहीन आरोप लगाए और ये सब मीडिया में भी छपा और लोगों के बीच बड़े वर्ग में प्रसारित हुए। अब मुंबई की मेट्रोपिलटन मजिस्ट्रेट ने राउत को मानहानि का दोषी माना है और उन्हें सजा सुनाई है। वहीं अदालत द्वारा संजय राउत को दोषी ठहराए जाने के बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया ने संतोष जाहिर किया और कहा कि शिवसेना यूबीटी नेता को जुर्माने की राशि मेधा सोमैया को देनी होगी।