नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह गाजा में संघर्ष में शामिल इस्राइल को हथियारों और अन्य सैन्य उपकरणों की आपूर्ति रोक दे। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर केंद्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह इस्राइल को हथियार और अन्य सैन्य उपकरण निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों के लाइसेंस रद्द करे और नए लाइसेंस नहीं दे। वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें रक्षा मंत्रालय को पक्षकार बनाया गया है।
याचिका मे कहा गया है कि भारत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों से बंधा हुआ है, जो भारत को युद्ध अपराधों के दोषी देशों को सैन्य हथियार नहीं देने के लिए बाध्य करते हैं, क्योंकि किसी भी निर्यात का उपयोग अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के गंभीर उल्लंघन के लिए किया जा सकता हैं।
जनहित याचिका 11 लोगों ने दायर की है, जिसमें नोएडा के अशोक कुमार शर्मा भी शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सहित कंपनियों द्वारा इस्राइल को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत भारत के दायित्वों का उल्लंघन है। गाजा पर इजराइल के हमले में हजारों फलस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। इससे पहले हमास के बंदूकधारियों ने सात अक्टूबर 2023 की सुबह गाजा की सीमा पार करके इजराइल में धावा बोला और लगभग 1,200 लोगों की हत्या कर दी थी।