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50-50 हजार रुपये का लगा जुर्माना, गोली मारकर की गई थी दूल्हे की हत्या

दूल्हे की हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने दो अभियुक्तों को उम्रकैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला अपर सत्र जज कोर्ट-6 संतोष कुमार यादव ने सोमवार को सुनाया

देवगांव थाना क्षेत्र के लालगंज कस्बे में चार फरवरी 2020 की शाम सुमित गुप्ता की बरात निकल रही थी। बरात जब मसीरपुर के निकट अस्पताल के सामने पहुंची तब दो अज्ञात बाइक सवारों ने दूल्हे की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में जांच के दौरान तथ्य प्रकाश में आया कि सुमित गुप्ता की जिससे शादी तय हुई थी दुल्हन के प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था।

अभियुक्त अमित कुमार सोनकर उर्फ मुलायम निवासी कटघर लालगंज व शाह कमर निवासी बनारपुर थाना देवगांव ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान और प्राइवेट काउंसिल श्रीप्रकाश राय ने अंजली गुप्ता, सुषमा गुप्ता , हरिशचंद्र गुप्ता, सब इंस्पेक्टर त्रिभुवन सिंह, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार मिश्रा, डॉक्टर एफएम सिद्दीकी , इंस्पेक्टर दिनेश कुमार, आकाश गुप्ता उर्फ विक्की गुप्ता, लाल बहादुर, इंस्पेक्टर विमलेश कुमार मौर्य व अपिन कुमार साहनी को बतौर गवाह न्यायालय में परीक्षित कराया।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अमित सोनकर उर्फ मुलायम सोनकर व शाह कमर को आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया।