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अब 29 मई तक पुलिस हिरासत में रहेगा भावेश भिंडे, घाटकोपर में गिरे होर्डिंग कंपनी का मालिक है आरोपी

मुंबई:  घाटकोपर में गिरे होर्डिंग की कंपनी के मालिक भावेश भिंडे की पुलिस हिरासत को मुंबई की अदालत ने बढ़ा दिया है। भिंडे अब 29 मई तक पुलिस की हिरासत में रहेगा। गौरतलब है कि 13 मई को मुंबई के घाटकोपर में आंधी और बारिश के दौरान एक बड़ा होर्डिंग गिर गया था। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी।

घटना के बाद से फरार था आरोपी
भिंडे की विज्ञापन कंपनी मैसर्स ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड होर्डिंग का प्रबंधन करती थी। घटना के बाद से भिंडे फरार था। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस ने घटना के तीसरे दिन 16 मई को आरोपी को राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे 26 मई तक के लिए हिरासत में भेज दिया।

मामले की जांच कर रही अपराध शाखा ने भिंडे को रविवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश किया। इस दौरान अदालत ने उसकी हिरासत को बढ़ा दिया और 29 मई तक के लिए हिरासत में भेज दिया। पुलिस का कहना है कि वे आरोपी से पूछताछ कर रही है कि उनकी कंपनी और कितने होर्डिंग्स का प्रबंधन करती है। वित्तीय पहलू की भी जांच की जा रही है।