प्रयागराज: सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तंजीम फातिमा को भी कोर्ट ने राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में हुई सजा के खिलाफ पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां और पत्नी तंजीम फातिमा को बड़ी राहत दी है।
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने आजम खान, तंजीम और अब्दुल्ला आजम की जमानत मंजूर कर ली है और आजम खान की सजा का आदेश स्थगित कर दिया है। आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर यह फैसला सुनाया गया है । दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 14 मई को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। कोर्ट ने आजम की सजा पर भी रोक लगा दी है। तंजीम फातिमा और अब्दुला आजम की सजा पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इन्कार कर दिया। केवल आजम खान की सजा पर रोक लगाई गई है।