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संदेशखाली मामले में हाईकोर्ट ने CBI जांच से जताई संतुष्टि, राज्य सरकार को सहयोग देने का निर्देश

कोलकाता:  पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की घटना को लेकर खूब हंगामा हुआ था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार और जमीन कब्जाने के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। अब सीबीआई ने जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी, जिस पर अदालत ने संतोष व्यक्त किया है।

एनएचआरसी को पक्षकार बनाने की अनुमति
प्रधान न्यायाधीश टी एस शिवागन्नम ने न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य के साथ सीबीआई की रिपोर्ट की समीक्षा की। इस दौरान अदालत ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को इस मामले में एक पक्ष के रूप में शामिल करने की अनुमति दे दी। वहीं, जानकारी को गोपनीय रखने की एजेंसी के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया।

10 अप्रैल को दिए थे निर्देश
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को कोर्ट की निगरानी में संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध, जमीन कब्जाने जैसे आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। साथ ही दो मई को प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इससे पहले, हाईकोर्ट ने संदेशखाली की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। कहा था कि यह मामला बेहद शर्मनाक है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे। कोर्ट ने कहा था कि संदेशखाली मामले में जिला प्रशासन और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को मछली पालन के लिए कृषि भूमि को अवैध रूप से बदलने के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, पीठ ने एनएचआरसी को मामले में पक्ष के रूप में शामिल होने की अनुमति दी। अदालत संदेशखाली में हुई घटनाओं के संबंध में स्वत: संज्ञान याचिका और अन्य जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

सीबीआई ने यह मांग की
वहीं, सीबीआई के वकील ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी को अपने समर्पित पोर्टल के माध्यम से संदेशखाली में अवैध भूमि कब्जाने से संबंधित लगभग 900 शिकायतें मिली हैं। उन्होंने तर्क दिया कि मूल भूमि रिपोर्ट तक पहुंचने में राज्य सरकार के सहयोग के बिना मामले में जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। उन्होंने अदालत से राज्य के अधिकारियों को सहयोग के लिए निर्देश देने की मांग की।

सीबीआई के वकील की दलील सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सीबीआई को सभी आवश्यक सहयोग दें ताकि वह मामले में अपनी जांच को आगे बढ़ा सकें। अदालत ने कहा कि अगर कर्मचारियों की कमी है तो सक्षम प्राधिकार इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती करेंगे और वे सीबीआई के साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं, राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर सीबीआई अधिकारियों द्वारा मांगे सभी दस्तावेज सरकार को सौंप दे।

अगली सुनवाई इस दिन
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 जून तय की है। साथ ही सीबीआई को आगे की प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। यह देखते हुए कि राज्य ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, खंडपीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने कहा है कि अपील के लंबित रहने को चल रही जांच में किसी भी विराम के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पीठ ने निर्देश दिया कि इस अदालत द्वारा जारी आदेशों का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने रखी यह दलील
याचिकाकर्ता और वकील प्रियंका टिबरेवाल ने दलील दी कि यौन उत्पीड़न की कुछ पीड़िताएं डर के कारण सच बोलने में संकोच कर रही थीं। इससे पहले उन्होंने कई सारी शिकायतें अदालत के सामने रखी थीं, जिनमें यौन हिंसा, भूमि हड़पने, हमले और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप शामिल थे।