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ईद पर मौलाना तौकीर रजा को बड़ी राहत, सेशन कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। मौलाना के अधिवक्ता ऐश्वर्य पाठक की पैरवी के चलते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहतभरी खबर ये रही कि सुप्रीम कोर्ट ने बरेली के सेशन कोर्ट के आदेश पर स्टे देकर नोटिस जारी किया है। माना जा रहा है कि दिल्ली में मौजूद मौलाना तौकीर रजा ईद पर शहर आकर परिवार और करीबियों के साथ त्योहार मना सकेंगे।

बरेली के एडीजे फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने कुछ दिन पहले मौलाना तौकीर रजा को बरेली के 2010 दंगे का मास्टरमाइंड बताते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया था। बाद में मामला जिला जज की अदालत में स्थानांतरित हो गया था। हाईकोर्ट ने मौलाना को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए थे, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए तो पिछले दिनों कोर्ट ने मौलाना समेत चार आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

पुलिस ने चस्पा कर दिया था कुर्की का नोटिस
सोमवार को जिला जज की अदालत में इस केस की सुनवाई थी, लेकिन मौलाना इस बार हाजिर नहीं हुए। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख लगाई थी। साथ ही पुलिस को आदेश दिया था कि मौलाना को गिरफ्तार कर 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश करें। पुलिस ने धारा 82 के तहत कुर्की का नोटिस भी उनके आवास पर चस्पा कर दिया था।