Friday , November 22 2024
Breaking News

दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा, 2016 में किशोरी को ले गया था खींचकर और फिर…

अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव ने जफराबाद थाना क्षेत्र निवासी विपिन को 10 वर्ष की सजा व दस हजार रुपये के अर्थदंड सुनाया। वादी मुकदमा ने थाना जफराबाद में प्राथमिकी दर्ज कराया कि 14 अगस्त 2016 की शाम को एक लड़की का जन्मदिन था। इसमें गांव के लोग व रिश्तेदार घर पर आए थे। रात करीब 10 बजे 15 वर्षीय किशोरी घर के बाहर शौच करने गई। उसी समय रेलवे लाइन की तरफ से आरोपी विपिन आया और पीड़िता का हाथ पकड़कर खींच लिया।

आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के शोर मचाने पर उसका भतीजा मौके पर पहुंचा और आरोपी को पहचान लिया। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय व कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया । कोर्ट ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषी विपिन को 10 वर्ष की सजा सुनाई।