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किन लोगों को सरकार नहीं देती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ, जानें डिटेल्स

देश में किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी इनमें से एक है। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने कुछ सालों पहले की थी। इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके समक्ष खेती किसानी करते समय आने वाली आर्थिक दिक्कतों को कम करना है। केंद्र सरकार अपनी इस योजना के अंतर्गत हर साल किसानों के खाते में 6 हजार रुपये की राशि को ट्रांसफर कर रही है।

इस राशि को हर चार महीने के अंतराल पर दो हजार रुपये की किस्त के जरिए किसानों के खाते में भेजा जाता है। देश भर में करोड़ों किसान भारत सरकार की इस स्कीम में आवेदन करके लाभ उठा रहे हैं। अगर आप भी भारत सरकार की इस स्कीम में आवेदन करने जा रहे हैं। ऐसे में आपको कुछ बातों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इसी कड़ी में आज हम इस खबर के माध्यम से आपको उन लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। भारत सरकार की इस इस स्कीम का लाभ वे किसान नहीं उठा सकते हैं जिनका भूलेखों का सत्यापन नहीं हुआ है। इसके अलावा जिन किसानों ने योजना में अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है। उनको भी स्कीम इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।

ऐसे लोग जो डॉक्टर, इंजीनियर या सीए जैसे प्रोफेशन में हैं। उन्हें भी भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना का लाभ नहीं मिलता है। वरिष्ठ नागरिक जिसे हर महीने 10 हजार रुपये से ज्यादा की पेंशन मिल रही है या वह सरकारी नौकरी से रिटायर कर्मचारी है।

वह भारत सरकार की इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म भरते वक्त आपने किसी प्रकार की कोई गलती की है। ऐसे में आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। इस स्थिति में आप प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। वहीं अगर आप अपने बैंक को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं। इस स्थिति में आपके किस्त के पैसे अटक सकते हैं। ऐसे में आपको लाभ पाने के लिए इस कार्य को जल्द से जल्द कर लेना चाहिए।