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1984 दंगा : सभी बंद मामलों की जांच करेगा एससी का पैनल

नई दिल्ली।  उच्चतम न्यायालय ने 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों से संबंधित 199 मामले बंद करने के विशेष जांच दल (एसआईटी) के निर्णय की जांच के लिये बुधवार को शीर्ष अदालत के दो पूर्व न्यायाधीशों की निगरानी समिति गठित कर दी.

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस समिति से कहा कि इसके अलावा भी दंगों से संबंधित 42 अतिरिक्त मामले भी बंद करने के विशेष जांच दल के फैसले की भी जांच की जाये.

शीर्ष अदालत ने समिति को इस मामले की जांच के बाद तीन महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. न्यायालय इस मामले में अब 28 नवंबर को आगे विचार करेगा. न्यायालय ने 24 मार्च को केन्द्र सरकार से कहा था कि सिख विरोधी 199 मामलों को बंद करने के विशेष जांच दल के निर्णय से संबंधित फाइलें पेश की जायें. इस जांच दल का गठन गृह मंत्रालय ने किया था.

विशेष जांच दल की अध्यक्षता भारतीय पुलिस सेवा के 1986 बैच के अधिकारी प्रमोद अस्थाना कर रहे थे और सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कपूर तथा दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कुमार ज्ञानेश इसके सदस्य थे. सिख विरोधी दंगों में अकेले दिल्ली में ही 2733 व्यक्ति मारे गये थे.