भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को बदलने या जमा करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक दी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 7 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ा दी थी. अब इसे एक्सचेंज करने और जमा करने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी आप 2000 रुपये के नोट को बदल सकते हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक सात अक्टूबर के बाद कोई भी बैंक दो हजार रुपये की करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. हालांकि इसके बाद भी ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे. ऐसे में अगर आपके पास भी दो हजार रुपये के नोट हैं तो एक्सपायर होने के बाद भी इसे बदल और जमा करा सकते हैं. आइए जानते हैं ये कैसे संभव होगा.
कहां करना होगा डिपॉजिट
आरबीआई ने 30 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके मुताबिक बैंक 2 हजार रुपये के नोट को 8 अक्टूबर से स्वीकार नहीं करेंगे और इसके अकाउंट में जमा भी नहीं करेंगे. साथ ही किसी अन्य नोट से भी नहीं बदला जाएगा. हालांकि एक तरीके से आप इस नोट को जमा और बदलवा सकते हैं.
आरबीआई के दफ्तर पर जाना होगा
इसके लिए आपको आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में से एक पर जाना होगा. किसी एक ब्रांच पर जाकर आप नोट को बदलवा सकते हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं. साथ ही आप 2000 रुपये का नोट डाकघर के माध्यम से भी आरबीआई के दफ्तरों पर भेज सकते हैं.
क्या कोई लगेगा जुर्माना?
अगर आपने अभी तक 2 हजार रुपये को एक्सचेंज नहीं कराया है तो अब आप आरबीआई के 19 दफ्तरों में से किसी एक पर जा सकते हैं या डाकघर के माध्यम से भेज सकते हैं. आरबीआई 2 हजार रुपये के नोट बदलने या जमा करने के बदले कोई चार्ज नहीं लेगा.
आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय
RBI के 19 क्षेत्रीय कार्यालय में अहमदाबाद, बैंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवंनतपुरम शामिल हैं.
कितना जमा करा सकते हैं नोट
आरबीआई के मुताबिक कोई संस्था या व्यक्ति 2 हजार रुपये का नोट 20 हजार रुपये तक अकाउंट में रकम जमा या एक्सचेंज करा सकते हैं.