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हाई कोर्ट से केजरीवाल को झटका, आपराधिक कार्यवाही पर रोक नहीं

arvind-kejriwal-2नई दिल्ली। अरुण जेटली मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि एक साथ दो मामले चलने के कारण आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।

लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में आपराधिक मामला चलता रह सकता है और मानहानि के मामले के कारण इसपर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने कहा था कि आपराधिक और सिविल केस साथ-साथ नहीं चल सकते। दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल केस चल रहा है इसलिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामले पर रोक लगनी चाहिए। गौरतलब है कि केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के पांच नेताओं पर जेटली ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। इन नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर जेटली पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था।

केजरीवाल ने जेटली पर दिल्ली क्रिकेट असोसिएशन में कथित तौर पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। जेटली ने 13 साल तक असोसिएशन के अध्यक्ष रहे थे और 2013 में इस पद को छोड़ा था। जेटली ने अपनी याचिका में कहा था,’ आप के नेता राजनीतिक फायदे के लिए मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ गलत और दुर्भावनापूर्ण अभियान चला रहे हैं। मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास, आशुतोष, राघव चड्ढा, संजय सिंह और दीपक वाजपेयी आरोपी हैं। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा था कि जेटली की याचिका आप नेताओं के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से उत्पीड़ित करने के लिए किया गया है।
गौरतलब है कि 25 जुलाई को हाई कोर्ट ने केजरीवाल की इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 19 मई के पटियाला कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट में मामले की सुनवाई तब तक टालने से इनकार किया गया है, जब तक हाई कोर्ट 10 करोड़ के सिविल मानहानि मामले में कोई फैसला नहीं सुनाता है। मुख्यमंत्री और पांच आप नेताओं के खिलाफ ये दोनों ही याचिकाए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दायर की है।