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यूपी में खाद्य सुरक्षा कानून लागू: इन जिलों में गेंहू 2, चावल 3 रुपये किलो

Akhilesh3लखनऊ। यूपी में 1 मार्च से 47 जिलों में भी खाद्य सुरक्षा कानून -2013 लागू कर दिया गया। योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने आवास पर सांकेतिक रूप से 12 लाभार्थी परिवारों को 35 किलो राशन देकर की। इससे पहले एक जनवरी से यूपी के 28 जिलों में खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया जा चुका है।

प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद सुधीर गर्ग की मानें तो प्रदेश के सभी 75 जिलों को सस्ता अनाज मुहैया करवा दिया गया है। कानून को जमीनी स्तर पर लागू करवाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को दी गई है।

यह होगा फायदा
लाभार्थी परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने 5 किलो अनाज कम दामों में दिया जाएगा। इसमें 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं होगा। कानून के मुताबिक 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये किलो गेहूं लाभार्थियों को मुहैया करवाया जाएगा। इससे पहले प्रदेश में बीपीएल लाभार्थियों को पांच रुपये किलो गेहूं और सात रुपये प्रति किलो चावल बांटा जा रहा था। प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद सुधीर गर्ग ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अनाज वितरण पारदर्शिता से कराने और अनियमितता को रोकने के लिए जिला ब्लॉक और गांव स्तर पर सतर्कता निगरानी समितियों का गठन करवाया जाए, जिसमें आम लोगों को सदस्य नामित किया जाए।

35 फीसदी अनाज बढ़ा
प्रमुख सचिव ने बताया कि बीपीएल, अन्त्योदय और एपीएल कार्ड धारकों के लिए अब यूपी को 35 फीसदी अधिक अनाज मिलेगा। लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन का काम लगातार जारी है। बताया कि जल्द ही प्रदेश करीब 75 फीसदी आबादी इस योजना में लाभांवित होगी।

दूसरे चरण में 47 जिले
मंगलवार से अम्बेडकरनगर, अमेठी, आजमगढ़, इलाहाबाद, उन्नाव, एटा, कानपुर देहात, कासगंज, कुशीनगर, कौशाम्बी, गाजीपुर, गोरखपुर, गोंडा, चंदौली, जौनपुर, देवरिया, पीलीभीत, प्रतापगढ़, फतेहपुर, फैजाबाद, बदायूं, बरेली, बलरामपुर, बलिया, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, भ2ही, मऊ, महराजगंज, मीरजापुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, रामपुर, रायबरेली, लखनऊ, लखीमपुर, वाराणसी, शाहजहांपुर, संभल, श्रावस्ती, सहारनपुर, सीतापुर, सुलतानपुर, सोनभद्र, हर2ई और शामली जिलों में खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया है।