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यूपी के निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में पीजी कोर्स में आरक्षण खत्म

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार अपने फैसलों को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई है। एंटी रोमियो स्क्वॉड और अवैध बूचड़खानों के खिलाफ अभियान चर्चा के मुख्य केंद्र रहे हैं। अब योगी सरकार ने आरक्षण पर एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी के निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में पीजी कोर्स में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। देश के सरकारी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों को आरक्षण देने का प्रावधान है। लेकिन आरक्षण का यह नियम निजी संस्थानों और माइनॉरिटी स्टेटस वाले संस्थानों के लिए बाध्यकारी नहीं है।

लेकिन अखिलेश सरकार ने यूपी के निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए भी आरक्षण का नियम लागू करना बाध्यकारी कर दिया था। योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के इस फैसलों को बदल दिया है। अब इन कॉलेजों में पीजी कोर्स में नामांकन के लिए आरक्षण का नियम नहीं लागू होगा।अभी के आरक्षण नियमों के अनुसार सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी छात्रों को 15 प्रतिशत, एसटी छात्रों को 7.5 प्रतिशत और ओबीसी छात्रों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है।योगी सरकार के इस फैसले को यूपी चुनाव से पहले आरएसएस के मनमोहन वैद्य द्वारा आरक्षण नीति की फिर से समीक्षा करने वाले बयान से भी जोड़कर देखा जा है।