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चारा घोटाले में लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा की बढ़ी मुश्किलें

पटना। चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के लिए सीबीआई की उस याचिका को मंजूर कर लिया है, जिसमें सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट ने नवंबर 2014 में 15 मई 2005 को 85 लाख रुपये के घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज आईएफआर को रद्द कर दिया था. इस मामले में सीबीआई ने जगन्नाथ मिश्रा को सह-आरोपी बनाया था.

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को  सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव की ओर से वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कोर्ट से कहा कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने में 113 दिनों की देरी की. ऐसे में सीबीआई की याचिका सुनने योग्य नहीं है, लिहाजा याचिका खारिज की जाए.

वहीं सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव पर कुल 5 मामले में से एक में दोषी ठहराए जा चुके है. ऐसे में पांच मामले में लालू प्रसाद के खिलाफ प्राप्त सबूत है लिहाजा हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में विस्तृत सुनवाई 28 फरवरी से की जाएगी और एक सप्ताह में मामले को निपटाया जाएगा. इधर, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद जगन्नाथ मिश्र ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है.