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करोड़ों लोगों के लिए काम की खबर, ITR भरने वालों को मोदी सरकार ने दी यह सुविधा

नई दिल्ली। अगर अभी तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने में परेशानी होती थी तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नया ITR फॉर्म जारी किया है. यह फॉर्म सीबीडीटी की तरफ से आकलन वर्ष 2018-19 के लिए जारी किया गया है. सीबीडीटी ने कहा कि नए फॉर्म में कुछ खानों को तर्कसंगत किया गया है पर पिछले साल की तुलना में आईटीआर दाखिल करने के तरीके में बदलाव नहीं किया गया है. सीबीडीटी ने कहा कि कुछ श्रेणी के करदाताओं को छोड़कर सभी सातों आईटीआर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल करने होंगे.

वेतनभोगी करदाताओं के लिए ‘सहज’
सबसे प्रमुख आईटीआर एक या सहज है जो वेतनभोगी करदाताओं द्वारा भरा जाता है. यह एक पेज का है. पिछले वित्त वर्ष में 3 करोड़ लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था. सीबीडीटी ने कहा कि व्यक्तिगत लोगों और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए, जिनकी आमदनी कारोबार या पेशे से अलग हटकर किसी अन्य मद से आती है, के लिए आईटीआर 2 को भी तर्कसंगत किया गया है. बयान में कहा गया कि ऐसे व्यक्तिगत लोग या हिंदू अविभाजित परिवार जिनकी आमदनी का स्रोत कारोबार या पेशे से है, उन्हें या तो आईटीआर- तीन या आईटीआर- चार फार्म भरना होगा.

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फॉर्म में ये है नया
सीबीडीटी की तरफ से जारी किए गए नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में व्यक्तिगत करदाताओं से उनके सैलरी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी से इनकम को लेकर ज्यादा जानकारी मांगी गई है. वहीं छोटे कारोबारियों को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर (GSTIN) और जीएसटी के तहत रिपोर्ट किए गए टर्नओवर की जानकारी देना जरूरी कर दिया गया है.

यहां से डाउनलोड करें नया फॉर्म
नए आईटीआर फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा. यहां क्लिक करने के बाद आपको आईटीआर-1 से लेकर आईटीआर-7 तक के फॉर्म की पीडीएफ दिखाई देगी. इस पर क्लिक कर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं.