Breaking News

एसिड अटैक विक्टिम्स को नौकरी-प्रमोशन में मिल सकता है 4% रिजर्वेशन

नई दिल्ली। ऑटिज्म और एसिड अटैक के विक्टिम्स को सरकारी नौकरियों और प्रमोशन में 4 फीसदी रिजर्वेशन मिल सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने पॉलिसी तैयार की है, जिसके तहत दिव्यांगों को वेकेंसी, प्रमोशन कोटा और उम्र में छूट देने का प्रस्ताव है। डीओपीटी ने इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के सभी विभागों से 15 दिन में सुझाव मांगे हैं।
दिव्यांगों को प्रमोशन में रिजर्वेशन का मसला सुप्रीम कोर्ट में है, ऐसे में सरकार के इस कदम से विवाद खड़ा हो सकता है।दिव्यांगों को यह छूट ऑफिस असिस्टेंस से लेकर आईएएस ऑफिसर तक की पोस्ट के लिए मिलेगी। डिओपीटी का कहना है, सीधी भर्ती की स्थिति में A, B, C और D में से हर एक ग्रुप की पोस्ट के लिए कुल वेकेंसी का चार फीसदी दिव्यांगों के लिए रिजर्व रहेगा।
किन्हें माना जाएगा विकलांग?
इस प्रस्ताव में दिव्यांगता के तहत अंधापन, कम दिखाई देना, सुनाई न देना, सुनने में मुश्किल होना, लोकोमोटर डिसएबिलिटी (हड्डियों की खराबी से शरीर के अंगों का न मुड़ना), सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, मांस-पेशियों की वजह से होने वाली दिव्यांगता और लेप्रोसी को रखा गया है। एसिड अटैक के विक्टिम के अलावा जिन लोगों को ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी, चीजों को सीखने में दिक्कत होने की बीमारी, दिमागी बीमारी और देख और सुन न पाने की दिक्कत हैं उन्हें भी एक फीसदी रिजर्वेशन मिलेगा। ड्राफ्ट में कहा गया है कि तय की गई दिव्यांगता 40% से ज्यादा होने पर ही संबंधित शख्स को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा।
SC/ST क्लास से एडजस्ट नहीं होगा
इसमें यह तय किया जाएगा कि दिव्यांगों को दिया जाने वाला रिजर्वेशन एससी और ओबीसी के लिए तय पोस्ट से एडजस्ट न हो। एससी, एसटी और ओबीसी को दिए जाने वाले रिजर्वेशन को वर्टिकल रिजर्वेशन कहा जाता है, जबकि दिव्यांगता या एक्स-सर्विसमैन को दिए जाने वाले रिजर्वेशन को होरिजोंटल रिजर्वेशन कहा जाता है।