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ईपीएफ पर नहीं लगेगा टैक्स, वित्त मंत्री ने संसद में लिया प्रस्ताव वापस

epf-tax-proposalनई दिल्ली। बड़े सैलरी क्लास की तरफ से ईपीएफ निकासी पर लगाए गए टैक्स के प्रस्ताव का विरोध झेल रही सरकार ने आखिरकार ईपीएफ पर टैक्स का प्रस्ताव वापस ले लिया। इसकी घोषणा मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में की।
वित्त मंत्री ने लोक सभा में कहा, ‘हमें जितने भी सुझाव इस प्रस्ताव पर मिले उसका बारीकी से अध्ययन करके हमने इस प्रस्ताव को वापस लेने का फैसला किया है।’

आम बजट में ईपीएफ निकालने पर उसके 60 फीसदी हिस्से पर टैक्स लगाने की घोषणा के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में सफाई देते हुए इस फैसले को वापस ले लिया। साथ ही वित्त मंत्री ने लोगों को पेंशन फंड में निवेश करने के लिए कहा। अब नैशनल पेंशन स्कीम से 40 फीसदी निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा इससे पहले एनपीएस पर 100 फीसदी टैक्स था, यह एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत राहत की खबर है।

29 फरवरी को लोक सभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए आम बजट में 1 अप्रैल 2016 से ईपीएफ से निकाले जाने वाली रकम के 60 फीसदी हिस्से पर टैक्स लगाने की घोषणा की गई थी। बाद में वित्त मंत्रालय ने सफाई जारी कर कहा था कि पीपीएफ की रकम निकासी पर पहले की ही तरह टैक्स छूट जारी रहेगी, साथ ही 1 अप्रैल 2016 के बाद ईपीएफ की 60 फीसदी रकम पर मिलने वाले ब्याज की निकासी पर टैक्स लगेगा, इसके दायरे से 15 हजार से कम आय वालों को बाहर रखा गया था।

ईपीएफ पर टैक्स लगाने से 50 से 60 लाख लोग इसके दायरे में आते। इस घोषणा के बाद सरकार के अंदर और बाहर के लोगों ने काफी विरोध किया था और पीएमओ टैक्स के बाद जारी चर्चाओं पर खासी नजर रख रहा था जिसके बाद सरकार ने मंगलवार को इस फैसले को वापस ले लिया। अब से ईपीएफ की कितनी भी रकम निकालने पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा।