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होर्डिंग लगाने पर बीजेपी पर लगा जुर्माना सूखा पीड़ित किसानों को

sukhaमुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैर-कानूनी तौर पर लगाए होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टरों को गंभीरता से लिया है। इस कथित अपराध के लिए कोर्ट ने बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के 15 नेताओं और कार्यकर्ताओं पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें दो एमएलए भी शामिल हैं।
वहीं जुर्माने से मिली रकम को सूखा पीड़ित किसानों के हित में लगाया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना लगाने से जो रकम एकत्र होगी, उसे सूखा पीड़ित किसानों के कल्याण फंड में दिया जाए।

न्यायधीश अभय ओक ने यह फैसला दो याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिया। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि इन दलों ने अपना राजनीतिक प्रोपगेंडा साधने के लिए गैरकानूनी तरह से होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर लगाए हुए हैं।

कोर्ट ने 26 फरवरी तक जुर्माने की राशि का डिमांड ड्रॉ‌फ्ट सौंपने का आदेश दिया है। जिन पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें बीजेपी के 14 और एमएनएस का एक कार्यकर्ता शामिल है। कोर्ट ने एमएनएस कार्यकर्ता सचिन गुंजर से 20,000 रुपया जुर्माना देने को कहा है। गुंजर ने सरकार की अनुमति के बिना होर्डिंग लगाया था।

वहीं, बीजेपी के 12 अन्य कार्यकर्ताओं पर भी 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार और मुंबई के विधायक पराग अलवानी को 25-25 हजार रुपया देने को कहा है। ये याचिकाएं स्वराज फाउंडेशन और जनहित मंच के भगवानजी रियानी ने दायर की थीं।

गौरतलब है कि हाल ही में बीजेपी नेता गोपाल शेट्टी ने किसानों की आत्महत्या को फैशन करार दिया था। हालांकि बयान से उपजे भारी विवाद के बाद शट्टी ने इस पर अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि मीडिया ने उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है।