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शराब पीकर मेट्रो में चढ़े तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना?

metro dनई दिल्‍ली। ड्रिंक कर मेट्रो में सफर करने वाले और ट्रेनों में कचरा फैलाने वाले सावधान हो जाएं। अब अगर कोई शराब पीकर मेट्रो में सफर करता हुआ पकड़ा गया तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा कचरा फैलाने वालों से 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला जा सकता है और उन्‍हें सफर के बीच में ही उतारा जा सकता है।

दिल्‍ली मेट्रो को साफ और सेफ रखने के लिए ऐसे ही और कई कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। दरअसल, प्रस्‍तावित यूनिफाइड मेट्रो रेल बिल को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसमें इसी तरह के कई प्रावधान किए गए हैं। पहले शराब पीकर ट्रेन में चढ़ने वालों से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 हजार करने का प्रस्‍ताव है।

सूत्रों ने बताया कि इसमें उन पैसेंजर्स से भी 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूलने का प्रस्‍ताव दिया गया है जो खतरनाक सामान लेकर ट्रेन में चढ़ेंगे। इसके अलावा जो ट्रेन ट्रैक पर चलते हुए पाए जाएंगे, उनसे 5 हजार रुपये का जुर्माना और तीन महीने तक की जेल हो सकती है। फिलहाल ऐसा करने वालों से 500 रुपये का जुर्माना वसूलने और 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है।

खास बात यह है कि मेट्रो परिसर में विरोध प्रदर्शन करने वालों पर भी सख्‍ती बरतने का प्रस्‍ताव है। ऐसा करने वालों से 15 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जा सकता है या उन्‍हें 6 महीने की कैद हो सकती है।

शराब पीकर मेट्रो में चढ़ने वालों से इतना ज्‍यादा जुर्माना वसूलने के प्रस्‍ताव पर कई लोगों ने हैरानी जताई है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘शराब पीकर सफर करने वालों और खराब बर्ताव करने वालों पर सबसे ज्‍यादा कड़ी कार्रवाई का भी कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन इस बात का ध्‍यान रखा जाना चाहिए कि ड्रिंक करने के बाद लोग ड्राइव करने की बजाय मेट्रो में सफर करना पसंद करते हैं। सिर्फ शराब पीकर सफर चढ़ने वालों और शराब पीकर अभद्र बर्ताव करने वालों को एक ही कैटिगरी में कैसे रखा जा सकता है।’