इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तगड़ा झटका देते हुए जमीन अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में राज्य सरकार पर एक करोड़ का हर्जाना लगाया है। हाईकोर्ट ने 15 सितम्बर तक एक करोड़ का हर्जाना इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष जमा करने का भी आदेश दिया है।
दरअसल गाजियाबाद के लोनी गांव में वर्ष 1973 में राज्य सरकार ने 105 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। जिस भूमि को 1974 में यूपीएसआईडीसी को हस्तान्तरित कर दिया गया और राजस्व अभिलेखों में दर्ज भी कर दिया गया। लेकिन आज तक इस जमीन पर कब्जा नहीं लिया गया और न ही किसानों को मुआवजा ही दिया गया।
जिसको लेकर गाजियाबाद के किसान सुरेन्द्र सिंह व अन्य किसानों की ओर से जमीन वापस किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण टण्डन और जस्टिस विपिन सिन्हा की डिवीजन बेंच ने ये आदेश दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताते हुए दोबारा अधिग्रहण करने और 2013 के आधार पर किसानों को मुआवजा देने को भी राज्य सरकार की मनमानी कार्रवाई बताया है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितम्बर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी।