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प्रफेसरों की बर्खास्तगी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक

allahabad05इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफर्मेशन टेक्नॉलजी (ट्रिपल आईटी) इलाहाबाद के 17 सहायक प्रफेसरों की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है और IIIT प्रबंधन से जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 9 मई को होगी। यह आदेश जस्टिस तरुण अग्रवाल और जस्टिस मुख्तार अहमद की खंडपीठ ने डॉ. सौरभ मिश्र व अन्य की याचिका पर दिया है।

IIIT में याची 17 प्रफेसरों की नियुक्ति 21 अप्रैल 2013 को की गई थी। कार्यकारिणी बोर्ड की 7वीं बैठक में नियुक्ति को अनुमोदित भी कर दिया गया था। इसके बाद 8वीं बोर्ड की बैठक में नियुक्तियों को अनियमित मानते हुए सभी को पद से हटाने का प्र्रस्ताव पारित किया गया। इस आदेश से पहले याचियों को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया। इसे कोर्ट ने विधि विरुद्ध माना और अपने फैसले में व्यक्त विचारों के आधार पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया था।