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पूर्व रेल राज्यमंत्री के बंगले का बिजली-पानी बंद

con2नई दिल्ली। यूपीए सरकार में रेल राज्यमंत्री रहे सांसद अधीर रंजन चौधरी के बंगले का बिजली-पानी कनेक्शन मंगलवार को कट गया। हालांकि, सरकार बंगला खाली करा पाती, इससे पहले चौधरी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बंगला खाली कराने को लेकर रोक लगा दी। अब अदालत इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेगी।

इससे पहले सरकार ने चौधरी को मौजूदा बंगला खाली करके वैकल्पिक बंगले में रहने का विकल्प दिया था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। चौधरी के वकील ने सरकार के हुमायूं रोड वाले बंगले के प्रस्ताव को मान लिया है, लेकिन पुराना बंगला अभी खाली नहीं किया गया है।
शहरी विकास मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक चौधरी का मौजूदा टाइप 8 का बंगला उस वक्त अलॉट किया गया था, जब वह केंद्र में मंत्री थे। मंत्री पद से हटने के बाद सांसद होने के नाते उन्हें छोटा यानी टाइप 6 का ही बंगला दिया जा सकता है। मंत्रालय ने उन्हें मौजूदा बंगला खाली करके छोटे बंगले में जाने के लिए कहा था और उन्हें बदले में मोती बाग में ही टाइप 6 का बंगला अलॉट किया गया था, लेकिन चौधरी ने उसे लेने से मना कर दिया।

इसके बाद उन्हें पिछले साल जून में मोती बाग में ही एक दूसरा और फिर पिछले साल नवंबर में हुमायूं रोड पर बंगला लेने के लिए विकल्प दिया गया था, लेकिन उन्होंने वह बंगला लेने से भी इनकार कर दिया। पिछले साल 23 दिसंबर को सीपीडब्लूडी ने चौधरी से अनुरोध किया कि वह टाइप 8 का बंगला खाली करके टाइप 6 के बंगले में चले जाएं। इसके लिए उन्हें 15 दिन का वक्त दिया गया।

इसके बाद एनडीएमसी से कहा गया कि वह चौधरी के बंगला खाली न करने की हालत में उनके बंगले की बिजली-पानी काट दे। लेकिन इससे पहले कि बिजली-पानी कटता, चौधरी ने 29 जनवरी को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। 29 जनवरी को कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद मंगलवार को उनके बंगले का बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया गया।

इस बीच चौधरी ने फिर से हाईकोर्ट की डबल बेंच के समक्ष याचिका दायर कर दी। अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चौधरी से बंगला खाली करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी और यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। अब इस मामले पर अदालत बुधवार को सुनवाई करेगी।